उत्तराखंड सरकार बेनामी संपत्ति पर सिकंजा कसने जा रही है

उत्तराखंड सरकार बेनामी संपत्ति पर कानून बनाने जा रही है। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हम बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं जिससे प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी पनप न सके। मुख्यमंत्री ने कहा जल्द ही बेनामी संपत्ति पर कानून लाकर सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त करेगी । जब्त बेनामी सम्पत्ति को जनहित कार्यो में किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था। इसके जरिये बेनामी लेनदेन एक्ट 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया। इस एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति जब्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है । किसी भी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह चाहे वो कितना बह बड़ा क्यों न हो । आज हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है।