जम्मू कश्मीर में पाबंदियों पर एक हफ्ते के भीतर समीक्षा करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

जम्मू कश्मीर में पाबंदियों को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पड़ी थी। जिसपर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार एक हफ्ते के भीतर पाबंदियों को लेकर जारी आदेशों की समीक्षा करे। कोर्ट ने कहा कि गैरजरूरी आदेशों को वापस ले सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, इंटरनेट को अनिश्चितकाल के लिए बंद नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार की ओर से जो फैसले सार्वजनिक किए जाएंगे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है.

बतादें कि 05 अगस्त 2019 को सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया था। और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया था.हालत को देखते हुए तभी से वंहा पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई थी। जिससे जम्मू-कश्मीर में रहने वाले लोग इंटरनेट और फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इन पाबंदियों के खिलाफ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा युवाओं-छात्रों-जनता की आवाज़ दबाने वाली तानाशाह मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सविंधान की प्रभुता का तमाचा लगाया। अब पूरे देश में धारा 144 का इस्तेमाल मोदी सरकार का विरोध दबाने के षड्यंत्रकारी एजेंडा के लिए नही कर सकेंगे। अब इंटरनेट पर मनमानी नही चलेगी।