देश के 170 जिले बने कोरोनावायरस हॉटस्पॉट अन्य 207 जिलों पर भी बना हुआ है खतरा

 

स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश के जि़लों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये हैं हॉट-स्‍पॉट जि़ले, नॉन हॉट-स्‍पॉट जि़ले और ग्रीन ज़ोन जि़ले। हॉट-स्‍पॉट जि़लों की श्रेणी में ऐसे जि़लों को रखा गया है जहां बड़ी संख्‍या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं या जहां कोविड-19 रोगियों की संख्‍या बहुत तेजी से बढ़ रही है। नॉन हॉट-स्‍पॉट जि़लों की श्रेणी में ऐसे जिलों को शामिल किया गया है जहां, संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रीन जोन की श्रेणी में ऐसे जि़ले होंगे जहां कोविड-19 का कोई रोगी नहीं है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इस समय देश में 170 हॉट-स्‍पॉट और 207 नॉन हॉट-स्‍पॉट जि़ले हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने राज्‍यों को 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के संबंध में विस्‍तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी जि़लों को समर्पित कोविड-19 अस्‍पताल, स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र और कोविड केयर सेंटर स्‍थापित करने को कहा गया है। उन्‍हें समुचित फार्मास्‍युटिकल और नॉन फार्मास्‍युटिकल कार्यक्रमों को प्रोत्‍साहन देने तथा संक्रमण नियंत्रण में लगे सभी कर्मचारियों को संबंधित जानकारी देने तथा संबंधित कर्मचारियों को क्लीनिकल प्रबंधन का प्रशिक्षण देने को भी कहा गया है।

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि केन्‍द्रीय केबिनेट सचिव ने आज सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिव, पुलिस महानिदेशकों, स्‍वास्‍थ्‍य सचिवों, जि़लाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों नगर पालिका आयुक्‍तों और मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारिय़ों के साथ वीडियो कॉन्‍फ्रेंस की। इस दौरान हॉट-स्‍पॉट पर चर्चा हुई। कंटेनमेंट रणनीति को व्‍यावहारिक स्‍तर पर लागू करने के बारे में जानकारी भी दी गई।

कॉन्‍फ्रेंस में व्‍यापक स्‍तर पर संक्रमण, क्‍लस्‍टर संक्रमण, कंटेनमेंट रणनीति, बफर और कंटेनमेंट जोन की पहचान, पेरामीटर मेपिंग, प्रवेश और निकास बिंदुओं की परिभाषा पर भी विस्‍तार से चर्चा हुई।

कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे विशेष दल संक्रमित व्‍यक्ति के सम्‍पर्क में आए लोगों का पता लगाएंगे और घर-घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। बफर जोन में स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में सार्स और इन्‍फ्लूएंजा जैसे लक्षण वाले रोगियों के उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिलों को कोविड-19 के लिए जिला स्‍तरीय संकट प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। देशभर में कंटेनमेंट योजना एक समान रूप से लागू की जाएगी। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में अभी तक सामुदायिक संक्रमण नहीं हुआ है।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ऐसे क्षेत्रों में आवश्‍यक सेवाओं के संबंध में छूट देने का आदेश आज जारी किया गया, जो हॉट-स्‍पॉट या कंटेनमेंट जोन नहीं है। इन क्षेत्रों में लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपेक्षित कदम उठाने होंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि आवश्‍यक वस्‍तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला तथा इन वस्‍तुओं की बिक्री संबंधी दुकाने खुली रहेंगी, ताकि नागरिकों को कोई समस्‍या न हो।

अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली के किसी भी घटक के कामकाज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्‍होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मनरेगा कार्यों की अनुमति दी जाएगी। लेकिन समुचित सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।