नईम गाजी की हत्या के सातो आरोपी बरी

मेरठ में स्थित भगत सिंह मार्केट के प्रधान नईम गाजी की हत्या के केश में फैसला आया तो सभी सभी सतो आरोपी बरी हो गए। बतादें की इस केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) एडीजे सुनील कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रही थी। साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को बरी किया गया। बतादें की सरे गवाह बाद में अपने बयानों से मुकर गए थे।
बतादें की पीड़ित पक्ष के अनुसार 12 दिसंबर 2016 का यह मामला है. 12 दिसंबर 2016 को नईम गाजी गाय अपने पार्टनर आनंद शर्मा के घर गए थे और फिर वो लापता हो गए। 20 दिसंबर को उनका शव टुकड़ो में एक नाले के पास मिला जिसके बाद सारे इलाके में तनाव हो गया था। तब पुलिस ने अभिषेक शर्मा उर्फ हैप्पी, आनंद प्रकाश शर्मा, सरला देवी, करिश्मा शर्मा, विशाल शर्मा, रमाशंकर तिवारी, दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और पुलिस ने अपनी चार्जशीट में २६ लोगों को गवाह बनाया था। लेकिन कोर्ट के सामने सभी गवाह पलट गए और सभी आरोपी बरी हो गए।