लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया

कोरोनावायरस के प्रसार को कम करने के लिए 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया NDMA ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने कोरोना के प्रसार को रोकने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को खोलने की आवश्‍यकता को ध्‍यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करने के लिए राष्‍ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC) को भी निर्देश दिया है।

लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो-सिनेमा हाल पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। लॉकडाउन 4.0: चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।

गृह मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस के मुताविक राज्यों के बीच आपसी सहमति के बीच बसों की सेवाएं बहाल की जा सकती है। कंटेनममेंट ज़ोन को छोड़कर अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी। कंटेनमेंट जोन में बस सेवाएं बंद रहेंगी। बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने के निर्देश दिए गएँ हैं। शाम-7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य तय करेंगे स्वास्थ्यकर्मी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं । 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और सभागार बंद रहेंगे .

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल संबंधी, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मित और अन्य भीड़ जमा करने वाले कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। सभी धार्मिक स्थान जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक बैठकों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।

सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश चिकिस्ता विशेषज्ञों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों और एंबुलेंस को राज्य के अंदर आवागमन को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति देंगे। सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश खाली ट्रक समेत सभी प्रकार के मालवाहक ट्रकों और कारगो के अंतरराज्यीय आवागमन को अनुमति देंगे।

 

 

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