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कर्नाटक के स्पीकर समयसीमा में फैसला करने के लिए बाध्य नहीं : SC

ककर्नाटक में चल रहे सियासी घमासान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर अपनी इच्छा से फैसला ले सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों को सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर के आदेश को कोर्ट के सामने रखा जाए इस फैसले से कुमार स्वामी सरकार संकट में क्योंकी बागी बिधायकों इज नहीं लागू होगी व्हिप उनका मन होगा तो ही वे विधानसभा आएंगे वे अगर नहीं आये तो सरकार गिर जाएगी