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गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेवाओँ को छूट के नये दिशा-निर्देश जारी किए
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान सेवाओँ को छूट के नये दिशा-निर्देश जारी किए FILE PIC गृहमंत्रालय ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान कुछ और लोगों और सेवाओँ को छूट देने से संबंधित नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा संचालित वित्तीय बाजारों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन और लेखा अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई तथा वन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी है।
हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सामान संचालन और कोयला खनन गतिविधियां में लगे लोगों, दिल्ली स्थित स्थानाीय आयुक्त कार्यालयों तथा बंदरगाहों, हवाई अड्डों और भूमि सीमाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट के दायरे में रखा गया है।
इनके अलावा प्राणी उद्यानों और पौधशालाओं, वन्यजीव, वनों में आग की रोकथाम, पौधों को पानी देने तथा वनों की रक्षा में लगे कर्मचारियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। बाल आश्रयों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, बेघर महिलाओं, विधवाओं से जुड़े सामाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों तथा पेंशन सेवाओं को भी छूट दी गई है।
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