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तीन तलाक दिया तो अब होगी तीन साल की जेल राज्य सभा से तीन तलाक बिल पास
आज राज्य सभा से तीन तलाक बिल पास हो गया विपक्ष के बिरोध के बावजूद तीन तलाक बिल का पास होना मोदी सरकार की बड़ी जित मनु जा रही है राज्यसभा में बिल के समर्थन में 99, और विरोध में 84 वोट पड़े. विपक्ष ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की लेकिन सदौ में वोटिंग के दौरान बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में 84, और विरोध में 100 वोट पड़े. अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
बता दें की अब अगर कोई तीन तलाक देता है तो वह गैर कानूनी होगा तुरंत तीन तलाक देना अपराध होगा और पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती करेगी
इस बीय में तीन साल तक की सजा का प्रावधान है तीन तलाक का केस तभी बनेगा जब खुद महिला शिकायत करे या फिर उसका कोई सगा-संबंधी
मजिस्ट्रेट महिला का पक्ष सुन कर आरोपी को जमानत दे सकता है. मजिस्ट्रेट समझौता करवा सकता है पीड़ित महिला पति से गुज़ारा मांग सकती है गुजारे की रकम और नाबालिग बच्चे किसके पास जागेंगे यह मजिस्ट्रेट तय करेगा