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सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज एक हेट स्पीच मामले में अंतरिम जमानत दी। जमानत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्त भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताविक सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ सीतापुर, उत्तर प्रदेश में दर्ज़ मामले में अंतरिम ज़मानत दी; इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत इस शर्त पर दी कि वे मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।
बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्वीट में कथित तौर पर तीन हिंदू संतों को ” नफरत फैलाने वाला” कहकर बुलाया था. इसी के खिलाफ सीतापुर में जुबैर के खिलाफ हेट स्पीच का केस दर्ज किया गया था.