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सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रुपए जुर्माना नहीं भरने पर होगी 3 महीने की जेल

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में दोषी वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनते हुए 1 रुपए का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 सितंबर तक जुर्माना नहीं भरने पर प्रशांत भूषण को उन्हें तीन महीने की सजा होगी और 3 साल तक के लिए वकालत पर रोक लग जाएगी। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किया।
सुप्रिम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी पाया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने की स्थिति में उनकी प्रैक्टिस पर 3 साल के लिए रोक लगाई जाएगी और 3 महीने की जेल होगी।
बता दें कि कोर्ट ने प्रशांत भूषण से माफ़ी था लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने से इंकार कर दिया था।