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आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका को लखनऊ होई कोर्ट की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था जो मंगलवार को सुनाया जाएगा।
बतादें कि तिकोनिया कांड में उच्च न्यायालय ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी। लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए। इस पर उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी। ज्ञातव्य है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है।