चिदंबरम को कोर्ट में लगा झटका सीबीआई को मिली 26 जून तक की रिमांड कस्टीडी

सीबीआई की टीम ने चिदंबरम को आज राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश किया. उसके बाद में ५ दिन की रिमांड मांगी और उनको 5 दिन की रिमांड मिली। सीबीआई की ओर तुषार मेहता ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा यह एक गंभीर फ्राड की जाँच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा की इस केश में 20 जून 2018 को नए तथ्य सामने आए हैं . जिसके बाद चिदम्बरम को हाईकोर्ट से राहत मिल गयी थी. ये जबाब नहीं दें रहे हैं हाईकोर्ट ने माना की अब इनको बेल नहीं दिया जा सकता उन्होंने कहा की जाँच के लिए रिमांड में लेना जरुरी है उन्होंने कहा की जाँच की बातों को हम पब्लिक मे नहीं बता सकते। उसके बाद में सिंघवी ने कहा, मेहता ने रिमांड तो मांगी लेकिन उनपर कोई आरोप नहीं बताया। इसमें गवाह को प्रताड़ित करना या भागने का तो कोई आरोप नहीं है रिमांड की क्या जरुरत है। चिदंबरम की ओर कोर्ट में कपिल सिब्बल भी पेश हुए , और उन्होंने उनका पक्ष रखा उन्होंने कहा कि एक ही सवाल को सीबीआई बार बार पूछती क्यों है। जमानत की अर्जी को 7 महीने तक लटकाये रखा केवल आरोपों के आधार पर रिमांड नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा की कल से केवल १२ सवाल ही पूछे गए जिसमे से ६ सवाल पहले पूछे जा चुके था कल ११ बजे तक कोई सवाल नहीं पूछा गया जबकि चितंबरम जबाब देना के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि पैसा मिला तो वह किसके अकाउंट में गया सीबीआई अकाउंट नंबर बताये पैसा कब और किसने दिया यह भी बताये,उन्होंने कहा 5 मिलियन डॉलर कहां पर दिया गया क्या यह केश डायरी में लिखा गया है उन्होंने कहा की १० सालबाद केश को रजिस्टर किया गया उन्होंने कहा की चितंबरम पूछताछ से कभी नहीं भागे। उन्होंने कहा की इस केस में चिताम्बरम का नहीं बल्कि उनके बेटे का नाम है जिसे २०१८ में जमानत मिल चुकी है। सरकार के ६ सचिवों ने मिलकर इस फाइल का अप्रूबल दिया उसके बाद में मंत्रालय ने अप्रूबल दिया उनमे से कोई गिरफ्तार नहीं किया गया।