निर्भया केस : दया याचिका लंबित होने के कारण 22 जनवरी को नहीं हो सकती फांसी : कोर्ट

आज पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई की और कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। क्योंकि उनकी दया याचिका लंबित है। कोर्ट ने कहा कि दया याचिका लंबित होने के कारण डेथ वॉरंट पर स्वतः ही रोक लग गई है। कोर्ट ने कहा की अगली तारीख जेल प्रशासन की रिपोर्ट के बाद तय की जाएगी। जेल प्रशासन की रिपोर्ट शुक्रवार दोपहर साढ़े 3 बजे तक आएगी।

बतादें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 7 जनवरी डेथ वॉरंट जारी किया था। फिस्के बाद आरोपी मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका को भी खारिज कर गृह मंत्रालय को भेज दिया है.

कोर्ट ने कहा कि दोषी हमारे कानूनों का दुरपयोग करके फांसी से बच रहे है। पीठ ने कहा कि यह दोषियों की और से बचने का तिकड़म किया जा रहा है।

बतादें की आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्भया के दोषियों को फांसी में हुई देरी लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पिछले ढाई साल से दया याचिका के लिए दोषियों को नोटिस क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि निर्भया को न्याय मिलने में देरी की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार है, नहीं तोनिर्भया के दोषी बहुत पहले फांसी पर चढ़ चुके होते।