पुलिसकर्मियों को हर साल देनी होगी संपत्ति की जानकारी

उत्तर प्रदेश में अब पुलिसकर्मियों को हर साल देनी होगी संपत्ति की जानकारी। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि पुलिस विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों को साल सरकार को अपनी और अपने परिवार की सभी संपत्ति का ब्योरा देना होगा. पुलिस कर्मचारियों को हर साल अपने परिवार द्वारा खरीदी, बेची गई सभी सम्पत्ती की जानकारी सरकार को देनी होगी।

पुलिस महकमे आये दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इस कानून से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। यह कदम उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने भ्रष्टाचार को रोकने लिए ही उठाया है। ओपी सिंह ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत आईपीएस, पीपीएस, गजेटेड, नॉन गजेटेड पुलिसकर्मीयों को खुद, पत्नी अथवा किसी भी आश्रित सदस्य के नाम पर खरीदी गई संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी।

अब तक पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को अपनी संपत्ति का कोई ब्योरा नहीं देना होता था। केवल पीसीएस अधिकारी 5 साल में अपनी संपत्ती की जानकारी देते थे। माना जा रहा है कि डीजीपी के पत्र पर शासन इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय जल्द ले सकता है। अगर यह लागु होता है तो यह फैसला पुलिसकर्मियों पर चाबुक की तरह काम करेगा जब उन्हें हर साल अपने पूरे परिवार की देनी संपत्ति की जानकारी देनी होगी तो अधिकारी पकड़े जाने की डॉ से भ्रस्टाचार करने से डरेंगे।

अब सभी पुलिसकर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी 15 जनवरी तक देने होगा। इसके अलावां डीजीपी के पत्र में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली 1956 के तहत समय-समय पर शासनादेश के बावजूद कुछ अधिकारी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नियमित रूप से नहीं देते। इसलिए इस नियमावली को और सुदृढ़ करने की जरूरत है।

बतादें कि उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ व गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने के बाद यह इस वर्ष पुलिस महकमे का सबसे बड़ा फैसला है।