- गर्भवती ब्राह्मण महिला पर हुआ जानलेवा हमला न्याय दिलाने कि बजाय पुलिस ने पीड़ित पर ही दर्ज किया एससी एसटी एक्ट में मुकदमा
- ठाकुर ब्राह्मण वाद में फंस गया ब्राह्मण
- हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने को कहा योगी बोले आरक्षण के बाद होंगे चुनाव
- नई दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में जानिए क्या बोले पीएम मोदी
- प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात की
मंत्रिमंडल ने गन्ना सीजन 2020-21 के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’ निर्धारण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के अनुसार गन्ना सीजन 2020-21 (अक्तूबर-सितंबर) के लिए चीनी मिलों द्वारा भुगतान-योग्य गन्ने के ‘उचित एवं लाभकारी मूल्य’-एफआरपी निर्धारण को निम्नलिखित आधार पर मंजूरी दी है:
गन्ना सीजन 2020-21 के लिये एफआरपी 10 प्रतिशत की रिकवरी के आधार पर 285 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
रिकवरी में 10 प्रतिशत से अधिक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये प्रति क्विंटल 2.85 रुपये का प्रीमियम प्रदान करने तथा
प्रत्येक रिकवरी में 0.1 प्रतिशत की कमी पर एफआरपी में 2.85 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमी करने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था ऐसी चीनी मिलों के लिए है जिनकी रिकवरी 10 प्रतिशत से कम लेकिन 9.5 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि ऐसी चीनी मिलों के लिए जिनकी रिकवरी 9.5 प्रतिशत या उससे कम है एफआरपी 270.75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है
गन्ना उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सके, इस नजरिये से एफआरपी का निर्धारण हितकर होगा।
गन्ने का ‘एफआरपी’ गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत निर्धारित होता है। इसे देशभर में समान रूप से लागू किया गया है।