सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी ध्वंस में आडवाणी जोशी कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपियों को बरी किया

सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बाबरी ध्वंस में आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपी बरी कर दिया है। अदालत कहा की 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ वह पूर्व नियोजित नहीं था। वह अचानक हुई घटना थी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने माना कि 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था।

अपना फैसला पढ़ते हुए जज एसके यादव ने कहा गया कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, संगठन के द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया गया। जज ने अपने शुरुआती कमेंट में कहा कि ये घटना अचानक ही हुई थी। लेकिन कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी नेताओं को पाक साफ बताया।

बतादें कि आडवाणी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। 6 दिसंबर 1992 को आवेशित कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को गिरा दिया था। इस मामले में उसी दिन शाम को राम जन्मभूमि थाने में दो अलग-अलग FIR दर्ज कराई गई थी। इन FIR में लाखों कार सेवकों के अलावा आडवाणी, जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।