CAA पर रोक नहीं 4 हफ्ते में जबाब दाखिल करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

CAA पर दाखिल 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फिर केंद्र सरकार को इन सभी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने कहा कि अभी हम एम् मामले में कोई फैसला नहीं लेंगे पहले सरकार याचिकाओं पर 4 हफ्तों में जवाब देगी जिसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। कोर्ट ने CAA पर अंतरिम रोक नहीं लगाई। याचिका कर्ताओं की मांग थी कि CAA पर रोक लगाई जाय। इसके अलावां कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को कहा कि वो CAA से जुड़े मामले की सुनवाई न करें।

सुप्रीम कोर्ट ने CAA और NPR प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ के गठन का संकेत दिया। पीठ मामलों की सुनवाई के लिए अनुसूची तैयार करेगी और अंतरिम आदेशों को पारित करने के लिए 5 सप्ताह के बाद मामले उठाएगी।

कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यूपी में 40 हजार लोगों को नागरिकता देने की बात कही जा रही है, अगर ऐसा हुआ तो फिर कानून वापस कैसे होगा. सिब्बल ने कहा कि नागरिकता देकर वापस नहीं ली जा सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस मामले पर स्टे नहीं लगता है तो तीन महीने के लिए इसे टाल दिया जाए.

चीफ जस्टिस ने कहा कि वह केंद्र की पूरी बात सुने कोई एकतरफा आदेश नहीं दे सकते हैं। कपिल सिंबल से बोले चीफ जस्टिस तीन महीने के लिए प्रक्रिया को रोकना एक तरह का स्टे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा। इसके तहत असम, नॉर्थईस्ट के मसले पर अलग सुनवाई की जाएगी. इसके अलावां उत्तर प्रदेश में जो CAA की प्रक्रिया को शुरू होने कि वजह से वंहा की अलग से सुनवाई होगी

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा की इस मामले में सुनवाई शांति पूर्वक होनी चाहिए। इस तरह भीड़ में सुनवाई नहीं होनी चाही उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं के जबाब के लिए 6 हफ्ते का समय चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह जल्दबाजी में कोई आदेश न दें।