200 स्पेशल ट्रेनें 1 जून 2020 से देश भर में चलेंगी देखिये यात्रा के नये नियम
रेल मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद घोषणा की है कि भारतीय रेलवे पर कई और रेल सेवाओं को 01 जून 2020 से आंशिक रूप से बहाल किया जाएगा। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों से पहले दिन 1.45 लाख से भी अधिक यात्री सफर करेंगे।
ये ट्रेनें नियमित ट्रेनों की तर्ज पर हैं। ये पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं जिनमें एसी और नॉन एसी दोनों ही तरह की श्रेणियां या कोच हें। जनरल कोच में बैठने की जगह आरक्षित है। ट्रेन में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा। सामान्य ‘श्रेणी वार किराया’ लिया जाएगा और आरक्षित जीएस कोच (जनरल सिटिंग), जिसे आरक्षित किया जा रहा है, हेतु आरक्षित ट्रेनों के लिए सेकेंड सीटिंग (2एस) किराया लिया जाएगा और सभी यात्रियों को सीट दी जाएगी।
ट्रेनों का चार्ट तैयार करना और बोर्डिंग:
आरएसी और प्रतीक्षा सूची मौजूदा नियमों के अनुसार ही सृजित की जाएगी।
कोई अनारक्षित (यूटीएस) टिकट जारी नहीं किया जाएगा और यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को ट्रेन पर कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा।
अनुमति – पूरी तरह से कन्फर्म और आरएसी यात्रियों के साथ आंशिक रूप से प्रतीक्षा सूची वाले टिकट धारक (यदि एकल पीएनआर में ही कन्फर्म और प्रतीक्षा सूची वाले दोनों ही यात्री है) को भी यात्रा करने की अनुमति है।
अनुमति नहीं – प्रतीक्षा सूची वाले यात्री।
तत्काल टिकट की बुकिंग 29 जून 2020 से ‘यात्रा की तारीख 30 जून 2020 और उसके बाद’ के लिए की जा सकती है।
पहला चार्ट निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरा चार्ट निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 2 घंटे (30 मिनट की मौजूदा व्यवस्था के विपरीत) तैयार किया जाएगा।
सभी यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी और केवल ‘बिना रोग-लक्षण वाले’ यात्रियों को ही ट्रेन में प्रवेश/चढ़ने की अनुमति होगी।
इन विशेष सेवाओं से सफर करने वाले यात्रियों को निम्नलिखित सावधानियां बरतनी होंगी:
1. सभी यात्रियों को प्रवेश के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना होगा।
2. यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा, ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। केवल उन्हीं यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा।
3. यात्रीगण सामाजिक दूरी का पालन करेंगे।
4. अपने गंतव्य पर पहुंच जाने पर सफर करने वाले यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
यदि स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी यात्री को काफी बुखार होने/कोविड-19 इत्यादि के लक्षण पाए जाते हैं, तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामले में यात्री को पूर्ण किराया वापसी निम्नानुसार होगी: –
पीएनआर के आधार पर, जिसमें केवल एक ही यात्री हो।
एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उसी पीएनआर वाले अन्य सभी यात्री भी सफर नहीं करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में सभी यात्रियों के लिए पूर्ण किराया वापसी की अनुमति दी जाएगी।
एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है। हालांकि, उसी पीएनआर वाले अन्य यात्री सफर करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में उस यात्री का पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा जिसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
उपर्युक्त सभी मामलों में, टीटीई प्रमाणपत्र (मौजूदा व्यवस्था के अनुसार) स्टेशन के प्रवेश/चेकिंग/स्क्रीनिंग स्थल पर ही यात्री को जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि ‘एक या एक से अधिक यात्रियों को बुखार या कोविड- 19 के लक्षण होने के कारण इतने यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है।’
टीटीई प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद यात्रा की तारीख से लेकर 10 दिनों के भीतर यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों की किराया वापसी के लिए टीडीआर दाखिल करना होगा।
खानपान (केटरिंग): कोई भी खानपान शुल्क किराया में शामिल नहीं किया जाएगा। प्री-पेड भोजन बुकिंग, ई-कैटरिंग की व्यवस्था नहीं होगी। हालांकि, आईआरसीटीसी केवल उन सीमित ट्रेनों में ही भुगतान के आधार पर सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री और डिब्बाबंद पेयजल की व्यवस्था करेगी, जिससे पैंट्री कार जुड़ी होगी। इस आशय की जानकारी यात्रियों को टिकट बुक करते समय ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यात्रियों को स्वयं ही अपने लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। रेलवे स्टेशनों पर सभी स्थिर खानपान और वेंडिंग इकाइयां (बहुपयोगी स्टॉल, बुक स्टॉल, विविध/केमिस्ट स्टाल इत्यादि) खुली रहेंगी। फूड प्लाजा और रिफ्रेशमेंट रूम इत्यादि होने पर वहां से पके खाद्य पदार्थों को केवल अपने साथ ले जाया जा सकता है, क्योंकि वहां बैठने की व्यवस्था नहीं होगी।
चादर और कंबल: ट्रेन के अंदर कोई चादर, कंबल और पर्दे प्रदान नहीं किए जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के लिए अपने साथ स्वयं ही चादर-तकिया ले जाएं। इसे ध्यान में रखते हुए एसी कोचों के अंदर के तापमान को उपयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा।
जोनल रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे स्टेशनों पर यथासंभव अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था करें, ताकि यात्रियों को आमने-सामने से आवाजाही न करना पड़े। जोनल रेलवे विभिन्न स्टेशनों एवं ट्रेनों पर सामाजिक दूरी के मानक दिशा-निर्देशों द्वारा निर्देशित किए जाएंगे और सुरक्षा, हिफाजत एवं स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
सभी यात्रियों को ‘आरोग्य सेतु’ एप को डाउनलोड और उपयोग करना होगा।
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