यूपी में दंगाइयों की सम्पत्ति होगी जप्त
यूपी में दंगाइयों की सम्पत्ति होगी जप्त राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने आज यूपी की योगी सरकार द्वारा पास रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020 मंजूरी दी। इस अध्यादेश के अनुसार अब राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से किये जाने के कड़े प्रावधान किए गए हैं। सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले को अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
यूपी में दंगाइयों की सम्पत्ति होगी जप्त इस क्लेम ट्रिब्यूनल को आरोपी की संपत्ति अटैच करने अधिकार होगा। इसके अलावां वह अधिकारियों को आरोपी का नाम, पता व फोटोग्राफ प्रचारित-प्रसारित करने का आदेश दे सकेगा जिससे वह अपनी संपत्ति बेंच न सके। यह क्लेम ट्रिब्यूनल नुकसान का आंकलन कर सकेगा। इसके अलावां ट्रिब्यूनल को दीवानी न्यायालय का पूरा अधिकार होगा और यह भू-राजस्व की तरह क्लेम वसूली का आदेश दे सकेगा।
बतादें कि योगी सरकार का मानना कि इस अध्यादेश के कानून बनने के बाद सार्वजनिक संपत्ति व निजी संपत्ति को कोई भी नुक्सान पहुंचाने से पहले सौ बार सोचेगा। बतादें कि नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में खूब हिंसा हुई थी। असामाजिक तत्वों ने सार्वजनिक संपत्ति व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद योगी सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया जिससे दंगाइयों पर नकेल कसी जा सके।
बतादें की योगी आदित्यनाथ इस बात को लगातार कहा है कि दंगों के दोषियों को बक्सा नही जायेगा। जो भी संपत्ति को नुकसान पहुचायेगा उससे वसूली की जाएगी। इससे पहले योगी सरकार ने दंगाइयों के पोस्टर लगवाए थे जिनको लेकर विवाद हो गया था। पोस्टर विवाद को लेकर आरोपी कोर्ट चले गए थे। जिसपर कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने इस मामले को तीन जजों की बेंच को सौंप दिया है।
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