कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर, 2020 के पांच महीनों तक निःशुल्क चना वितरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल बैतहक हुई जिसमें कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को और पांच महीने-जुलाई से नवंबर, 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दी है।

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के सभी लाभार्थी परिवारों को अगले पांच महीनों- जुलाई से नवंबर, 2020 तक प्रति महीने 1 किलो चने के नि:शुल्क वितरण के लिए राज्यों को 9.7 लाख एमटी चना वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 6,849.24 करोड़ रुपये है।

योजना के तहत लगभग 19.4 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। विस्तारित पीएमजीकेएवाई का सभी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का विस्तार भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसके तहत यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीनों तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन पांच महीनों के दौरान चने के निःशुल्क वितरण से उपरोक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।

2015-2016 में स्थापित बफर स्टॉक से पैकेज के लिए दालों का वितरण किया जायेगा। पीएमजीकेएवाई की विस्तारित अवधि के दौरान वितरण के लिए भारत सरकार के पास चने का पर्याप्त स्टॉक है।

पीएमजीकेएवाई के पहले चरण (अप्रैल से जून 2020 तक) में, 4.63 लाख एमटी दालों का वितरण पहले ही किया जा चुका है, जिससे देश भर के 18.2 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं।

बतादें कि प्रधानमंत्री ने 30 जून, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को नवंबर, 2020 के अंत तक विस्तार देने की घोषणा की ताकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से वंचितों या गरीबों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।

इसके साथ ही केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने उज्‍ज्‍वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना’ के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना’ नाम से एक राहत पैकेज घोषित किया था जिसका उद्देश्‍य गरीबों और समाज के ऐसे उपेक्षित लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना था जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पैकेज में उन गरीब परिवारों के लिए राहत को भी शामिल किया गया था जिन्‍होंने पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्‍शन की सुविधा प्राप्‍त की थी। पीएमजीकेवाई-उज्‍जवला योजना के अंतर्गत यह फैसला किया गया कि पीएमयूवाई के उपभोक्‍ताओं को 01 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त रीफिल सिलेंडर दिए जाएं।

योजना के अंतर्गत अप्रैल-जून 2020 के दौरान उज्‍जवला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 9709.86 करोड़ रुपये हस्‍तांतरित किए गए और पीएमयूवाई लाभार्थियों को 11.97 करोड़ सिलेंडर दिए गए। इस योजना से कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को होने वाले कष्‍टों और अड़चनों को दूर करने में मदद मिलेगी।

योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों का एक वर्ग योजना अवधि के भीतर रीफिल सिलेंडर खरीदने के लिए उनके खाते में जमा की गई अग्रिम राशि का इस्‍तेमाल नहीं कर सका है। अत: मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी जिसमें अग्रिम प्राप्‍त करने की समय-सीमा बढाने की बात कही गई थी। इससे पीएमयूवाई के उन लाभार्थियों को फायदा मिलेगा जिनके खाते में सिलेंडर खरीदने के लिए अग्रिम राशि जमा की गई है, लेकिन वे रीफिल नहीं खरीद पाए हैं। अत: जिन लाभार्थियों के खाते में अग्रिम राशि हस्‍तांतरित की जा चुकी है वे 30 सितम्‍बर तक मुफ्त रीफिल सिलेंडर की डिलीवरी ले सकते हैं।