सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में स्थानान्तरित करने की जरुरत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना महामारी से राहत के लिए बनाये गए पीएम केयर्स फण्ड में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष–एन.डी.आर.एफ. में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फण्ड में जमा धनराशि को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई कोष–एन.डी.आर.एफ. में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दाखिल की थी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेडडी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की पीठ ने कहा कि पीएम केयर्स में दिया गया चंदा चैरिटेबल ट्रस्ट की निधि है। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा कि एन.डी.आर.एफ. में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एन डी आर एफ से पूरी तरह भिन्न है।
कोरोना के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केन्द्र द्वारा तैयार की गई योजना महामारी से निपटने के लिए काफी है।