CM कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को मिली मंजूरी अब किसानों के साथ बटाईदारों को भी मिलेगा किसान बीमा का लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कैबिनेट की बैठक कर कई कई महत्वपूर्ण फैसले किये। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना करने उसमे बदलाव को मंजूरी दे दी। इस योजना उत्तर प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को लाभ होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि बीमे के वारिस के रूप में किसान के परिवारों के अलावा बटाईदारों के परिवारों को भी शामिल किया गया है.

कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता लघु उद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि आज की बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि किसानों के संबंध में बीमा योजना के रूप में एक बड़ा फैसला लिया गया है।

आज के बड़े फैसले

किसानों के आश्रितों के हित के लिए प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ को लागू किए जाने को कैबिनेट की मंजूरी। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना-वश मृत्यु या दिव्यांग होने की दशा में उसके आश्रितों को अधिकतम ₹5 लाख की सहायता धनराशि दिए जाने का प्रावधान है।

मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को जनपद गौतमबुद्ध नगर में मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी अनुमन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी।

जनपद मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर ₹177 करोड़ की लागत से 10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड के निर्माण का प्रस्ताव पारित।

आबकारी नीति 2020-21 को प्रतिपादित किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट का अनुमोदन। वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति के तहत देशी मदिरा, बीयर एवं विदेशी मदिरा के बेसिक लाइसेंस फीस में क्रमशः 10%, 15% एवं 20% की वृद्धि का प्रस्ताव पारित। वित्तीय वर्ष 2019-20 में आबकारी राजस्व का लक्ष्य ₹31,600 करोड़ निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना’ के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारण को कैबिनेट की मंजूरी। योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अंतर्गत मेगा परियोजनाओं को विशेष सुविधाएँ एवं रियायत देने का प्रस्ताव पारित। मेसर्स पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (जनपद मथुरा) एवं मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जनपद बुलंदशहर) द्वारा प्रदेश में ₹689 करोड़ के निवेश के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किया जाएगा।

भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्रमुखता से दर्शाने के लिए फीचर फिल्म ‘हल्का’ को राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) से मुक्त करने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में पारित।

नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ के संचालन के लिए सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण के लिए तैयार किए गए संविधान एवं नियमावली तथा स्मृति पत्र को कैबिनेट का अनुमोदन।

उदय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं सहायक निगमों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण हेतु शासकीय प्रत्याभूत धनराशि ₹150 करोड़ की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव पास।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगम के लिए उदय योजना के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में हेतु एवं लिए जाने वाले ऋणाें के लिए ₹1784.56 करोड़ की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया है।

जनपद शामली कलेक्ट्रेट में अनावासीय भवनों का निर्माण अनुमोदित मानकीकरण से इतर कराए जाने संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास। कुल ₹29.6 करोड़ की पुनरीक्षित लागत से भवनों का निर्माण-कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

प्रदेश में जी.एस.टी. प्रणाली के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर किये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रख्यापन तथा विधान मंडल में पुरःस्थापित करके पारण कराए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट का अनुमोदन।

जनपद वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण/सौन्दर्यीकरण परियोजना हेतु पी.एफ.ए.डी. द्वारा संशाेधित आकलित लागत ₹345.27 करोड़ + GST को कैबिनेट की स्वीकृति।